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आरोपियों को दो वर्ष का साश्रम कारावास एवं 2500-2500 रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया गया

रिपोर्ट राजीव गुप्ता आष्टा जिला सीहोर एमपी

द्धितिय अपर सत्र न्यायधीश श्री कंचन सक्सेना ने आरोपी संजय पिता रमेशचन्द्र निवासी पगारिया हाट तहसील जावर, सावत्रा बाई पति संजय निवासी पगारिया हाट तहसील जावर को भारतीय दंड विधान की धारा 324/34 में दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष का साश्रम कारावास एवं 2500-2500 रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अपरलोक अभियोजक विजेन्द्रसिंह ठाकुर के बताये अनुसार फरियादी सुषमा बाई पति दिनेश निवासी पगारियाहाट ने दिनांक 10 जनवरी 2021 को अपने जेठ संतोष के साथ जाकर थाना सिद्धीकगंज में रिर्पोट लिखाई कि कल शाम करीब 6ः30 बजें मैं ओर मेरा पति दिनेश घर पर थे कि अचानक सावत्रा बाई दराता हाथ में लेकर आई ओर गंदी गंदी गालिया देते हुए बोली कि आज तुझे जान से खत्म कर दुंगी। मैने गाली देने से मना किया ओर उसका हाथ पकड लिया, उसी समय उसका पति संजय कुल्हाडी लेकर आया ओर मेरे पति दिनेश के सिर पर मार दिया। जिससे मेरे पति के सिर पर चोट लगी एवं खुन निकलने लगा तथा जमीन पर गिर गया। मैने चिल्ला चोट की, चिल्ला चोट सुनकर मेरा जेठ संतोष एवं मेरे बडे ससुर भैरूलाल हमे बचाने आये तो दोनो आरोपीगण बोले की आज तो बच गये आज के बाद हमारे बारे में बुरा भला बोला तो जान से खत्म कर देंगे। फिर मेरे जेठ संतोष ओर मेरे बडे ससुर भैरूलाल पति दिनेश को ग्राम के देवकरण मालवीय की गाडी से अस्पताल आष्टा लेकर गये। जिसकी रिर्पोट फरियादी ने थाना सिद्धिकगंज में लेखबद्ध कराई थी। थाना सिद्धीकगंज द्वारा भादवी की धारा 294,323,506/34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।प्रकरण में अनुसंधान के दौरान प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर धारा 326 का इजाफा किया गया था। अनुसंधान उपरांत पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में साक्ष्य कराई गई, दोनो पक्षो की बहस सुनने के उपरांत न्यायाधीश श्री कंचन सक्सेना द्वारा दोनो आरोपियों को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पेरवी अपरलोक अभियोजक विजेन्द्रसिंह ठाकुर द्वारा की गई।

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